पंजाब सरकार के नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए ताजा जुर्माना की घोषणा. पंजाब में होम क्वारैंटाइन तोड़ने पर 5 हजार तो सोशल डिस्टेंस नहीं रखने वाले को 10 हजार का जुर्माना देना होगा. 5 Thousand Fine For Breaking Home Quarantine In Punjab And 10 Thousand For Not Keeping Social Distance.
Punjab announces additional penalties for violating Covid-19 safety guidelines
- पंजाब सरकार ने Covid-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त दंड की घोषणा की.
- इनके मुताबिक होम क्वारैंटाइन तोड़ने वाले को 5 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
- रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने-पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जगह के मालिक को 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
- इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है।
- पंजाब में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11301 पहुंच चुका है।
- इनमें से 269 की मौत भी हो चुकी है।
- राज्य में इस वक्त 951 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है।
- यह मई में जारी की गई व्यवस्था के अतिरिक्त है, जिसके अंतर्गत अभी तक सार्वजनिक जगह मास्क नहीं पहनने पर 500, होम क्वारैंटाइन तोड़ने पर 200 रुपए और यहां-वहां थूकने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है।
- दुकानों और दूसरे व्याणिज्यिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर 2 हजार रुपए के जुर्माने की व्यवस्था है। कारों में इसी तरह के उल्लंघन पर 2 हजार तो बसों 3 हजार रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। ऑटो रिक्शा, साइकल रिक्शा या दुपहिया पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले को 500 रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ रहे हैं।