मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: लखनऊ में अवैध कब्जे की बिल्डिंग को ढहाया गया. इसके लिए एलडीए और पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से अधिक JCB लगी रहीं. लगभग 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से अधिक जेसीबी मशीनों, दर्जनों डम्फर ने इस काम को अंजाम दिया. LDA demolishes Mukhtar Ansari illegal Building. Lucknow Administrative Staff Reached To Demolish Illegal Occupation Building In Lucknow Uttar Pradesh
UP Police Big Action Against Mukhtar Ansari Demolishes Illegal Buildings
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक मुख्तारी अंसारी और उसके गिरोह पर कार्रवाई जारी है। गुरुवार को लखनऊ के डालीबाग कॉलोनी में मुख्तार के अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग को गिरा दिया गया। एलडीए, प्रशासन और पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों ने विरोध जताया। नोकझोंक बढ़ती, इससे पहले ही पुलिस ने लोगों को मौके से खदेड़ दिया।
गेट का ताला तोड़कर और वहां बने निर्माण से सामान निकाल कर पुलिस ने इमारत तोड़ने की कार्रवाई की. एलडीए ने सवेरे बुलडोजर चलवाकर माफिया की इमारत को ध्वस्त किया. मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर दो मंजिला इमारत बना ली थी.
अवैध निर्माण गिराने के खर्च को भी उन अफसरों से वसूला जाएगा, जिनके समय में अवैध निर्माण हुआ है. अवैध निर्माण करने और कराने वालों पर जिला प्रशासन FIR दर्ज कराएगा. LDA और लखनऊ प्रशासन ने अवैध निर्माण को जमींदोज किया है. बताया जा रहा टावर के मकान में कोई रह नहीं रहा था। लेकिन कुछ सामान रखा था, जिसे टीम ने उठाकर घर के बाहर फेंक दिया।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने बताया कि यह दोनों बिल्डिंग पहले मुख्तार की मां के नाम पर थी। गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी। मूलतः यह निष्क्रांत संपत्ति यानी 1956 से पहले पाकिस्तान गए लोगों की है। इसमें बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा, अब तक का किराया भी वसूलेगी। इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
सूत्रों के मुताबिक, यह सम्पत्ति पहले किसी महिला राबिया के नाम पर थी। उसके बाद मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम ट्रांसफर कर दी गई। शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाई गई दो मंजिला इमारत के खिलाफ एलडीए संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने 11 अगस्त को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था।